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हाथ से मैला ढोने की प्रक्रिया से मुक्त भारत

बनाया गया : 15/09/2014
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यह समूह तेज़ गति से अस्वच्छ शौचालयों में परिवर्तन करने/तोड़ने और हाथ से मैला ढोने वालों के प्रभावी पुनर्वास के ज़रिये इस प्रथा को खत्म करने के लिए इनपुट और सुझाव मांगता है। हाथ से मैला ढोने की इस निरंतर चल रही प्रथा से सतर्क होकर, सितंबर, 2013 में संसद ने हाथ से मैला ढोने वालों के रोजगार पर रोक और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 जारी (MS एक्ट, 2013) [अधिनियम को https://www.nskfdc.nic.in/writereaddata/files/manualsca-act19913.pdf पर देखा जा सकता है https://www.nskfdc.nic.in/writereaddata/files/manualsca-act19913.pdf] पारित किया, जो 6 दिसंबर, 2013 को जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ था। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इस हानिकारक प्रथा को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए इस कानून के तहत व्यापक और दृढ़ कार्रवाई की जाए। हालाँकि, इसके लिए सिविल सोसायटी सहित सभी हितधारकों की सहायता और सहयोग की ज़रूरत होगी। इस समूह में कार्य और चर्चाएँ शामिल हैं। कार्य ऑनलाइन हैं। चर्चाओं से प्रतिभागी इससे सम्बंधित मुद्दों पर अपनी सोच और विचार शेयर कर सकते हैं।